नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की दमनकारी कार्रवाई से घिरी योगी सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को पेंशन देने की घोषणा की है।
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को हर साल 6000 रुपए पेंशन देगी। यानी की हर महीने पांच सौ रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। जनवरी में प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग में सरकार इस संबंध में प्रस्ताव ला सकती है।
सीएम याेगी अादित्यनाथ ने 25 सितंबर को तीन तलाक पीड़िताअाें के लिए पेंशन याेजना शुरू किए जाने की घाेषणा की थी। इसमे तलाकशुदा हिंदू महिलाअाें काे इस पेंशन याेजना में शामिल किया जाएगा।
UP Government Sources: Triple Talaq victims to get annual pension of Rs 6000 from next year.
— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2019
बता दें कि 2017 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार संसद में बिल लेकर आई थी। संसद से पास हो जाने के बाद यह कानून बन गया और तीन तलाक देना अवैध, असंवैधानिक और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया।
कानून बन जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनकी सरकार तीन तलाक पीड़ित बहनों को सरकारी मदद देगी, जिससे उनका जीवन यापन हो सके।