
कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव हत्याकांड में कोर्ट ने शिवराज कैबिनेट के मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी करार देते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. लाल सिंह के पास सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री का पद भार है.
इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ धारा 302 के तहत केस चलाने का भी आदेश दिया है. न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने आज मामले की सुनवाई करते हुए लाल सिंह आर्य के खिलाफ वारंट जारी किर दिया. हालांकि कोर्ट ने तीन जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है.
गौरतलब रहें कि गोहद के कांग्रेस विधायक माखन जाटव की 13 अप्रैल 2009 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लोकसभा चुनाव के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जब वे छरैंटा गांव में चुनावी सभा से वापस लौट रहे थे. माखनलाल के परिजनों ने लाल सिंह आर्य के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दिया था.
वहीं कांग्रेस विधायक गोविन्द सिंह ने मंत्री लाल सिंह आर्य के इस्तीफे की मांग उठाते हुए कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.