रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ राजस्व परिषद ने मुकदमा दर्ज किया है. ये मुकदमा गलत तरीके से जमीन खरीदने को लेकर दर्ज किया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लघु उद्योग भारती संगठन की रामपुर शाखा के अध्यक्ष आकाश कुमार सक्सेना की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 100 बीघा जमीन 10 दलितों से नियमों को ताक पर रखते हुए गलत तरीके से खरीदी है.
शिकायत में कहा गया है कि नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम पट्टा होने पर वह जमीन सामान्य श्रेणी की जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं बेची जा सकती. लेकिन आजम खान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए यह जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर खरीदी और अनुसूचित जाति के विक्रेताओं के नाम खतौनी में दर्ज नहीं कराए. साथ ही, इस पूरी खरीद में डीएम की अनुमति भी नहीं ली गई.
10 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री से की गई इस शिकायत पर राजस्व परिषद ने जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले इसकी जांच कमिश्नर, मुरादाबाद से भी करायी. मुरादाबाद कमिश्नर की जांच में जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आरोप सही पाए गए.
अब अगर यदि जौहर यूनिवर्सिटी इस मामले में दोषी पाई जाती है, तो विवादित जमीन पर से जौहर यूनिवर्सिटी और विक्रेताओं का स्वामित्व खत्म हो जाएगा और यह ज़मीन सरकार के कब्जे में आ जाएगी.