नोटबंदी का मुद्दा सोशल मीडिया पर जोरो से छाया हुए हैं इस जुड़े हुए संदेशों की बाड़ सी आ गई हैं. कई लोग पुराने नोटों को लेकर आपतिजनक विडियो शेयर कर रहे हैं तो कुछ लोगों के आपतिजनक सन्देश लोगों को भड़काने के काम कर रहे हैं. ऐसे में अब सरकार ऐसे लोगों पर करवाई का मन बना लिया हैं.
मध्यप्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने इस सबंध में आदेश जारी कर कहा कि आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी गयी है इस आदेश के उल्लंघन करने वालों पर कारवाई की जायेगी. ये आदेश जिलाधिकारी पी. नरहरि की और से जारी किया गया हैं.
जिलाधिकारी पी. नरहरि ने इस सिलसिले में बताया कि आपत्तिजनक विषयवस्तु भेजने के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा ।44 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सरकारी अधिकारी के आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज होता हैं. जिसमे अधिकतम छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने तथा दोनों का प्रावधान हैं.