उत्तरप्रदेश में राजनीतिक खींचतान की भेंट गाजियाबाद का हज हाउस चढ़ रहा है. प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हिंडन किनारे जीटी रोड पर बने हज हाउस को सील कर दिया है.
हज हाउस को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) न होने की वजह से सील किया गया है. हालांकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लगने के बाद हज हाउस खुल सकेगा.
हज हाउस को यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है. इस सबंध में सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने एक याचिका का निस्तारण करते हुए प्रदूषण बोर्ड को जांच करने का आदेश दिया था कि हज हाउस परिसर में एसटीपी न होने की वजह से इससे निकलने वाला पानी कहां जाएगा.
बोर्ड ने इसकी जांच की और पाया कि बिना एसटीपी दूषित जल का निस्तारण संभव नहीं है. बोर्ड की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने हज हाउस को सील करने का आदेश दिया है.
एनजीटी के आदेश पर हज हाउस को एसटीपी ना होने की वजह से सील किया गया है. एसटीपी का निर्माण होने के बाद हज हाउस को खोला जा सकता है – प्रदीप दूबे, सिटी मजिस्ट्रेट