बिहार में शराबबंदी पर नहीं मिलेगी छुट, दो अक्टूबर से लागू होगा नया कानून

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पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में शराबबंदी पर रोक लगाए जाने से संबंधित अधिसूचना को रद्द करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई जिसमे फैसला किया गया कि प्रतिबंध जारी रखने के लिए संशोधित शराब कानून पर अधिसूचना को मंजूरी देने की खातिर दो अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक बुलायी जायेगी.

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि  शराबबंदी पर नए कानून को विधानमंडल और राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है और इसे दो अक्टूबर से लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को रद्द किया है. नये कानून पर कोर्ट की कोई रोक नहीं है.

गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की पीठ ने बिहार सरकार के पूर्ण शराबंबदी कानून को असंवैधानिक करार दिया है.

बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा गृह सचिव आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार और मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने हिस्सा लिया. इस बैठक में राज्य के और भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे.

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