शादी का झांसा देकर बलात्कार के आरोप में इटावा के रहने वाले मौलाना जरजिस को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल भेज दिया.
मौलाना ने हाइकोर्ट से शीघ्र सुनवाई का आदेश लेकर मजिस्ट्रेट प्रथम के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. कोर्ट ने आरोप की गंभीरता देखते हुए अंतरिम जमानत की भी अर्जी खारिज कर दी हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख नियत की हैं.
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गौरतलब रहें कि जैतपुरा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने बीते वर्ष जनवरी में मौलाना जरजिस पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि इटावा निवासी मौलाना जरजिस को वह दो साल से जानती थी. उनके साथ उसकी धार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी. एक दिन कैंट स्थित एक होटल में बुलाकर मौलाना ने उसके साथ बलात्कार किया. साथ ही उसका 50 मिनट का अश्लील वीडियो भी बना लिया.
आवारा बदचलन जिनाकार लडका है जरजीस…
मौलाना बाद में पीड़िता को विडियो के दम पर ब्लैकमेल करता रहा और शादी का झांसा देकर अलग-अलग होटल में उसे बुलाकर बलात्कार करता रहा. इस दौरान मौलाना ने खुद को अविवाहित भी बताया. जबकि वह शादीशुदा हैं और उसके बच्चें भी हैं. इसी बीच पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की जिसके बाद मौलाना की और से उसे अपहरण कर हत्या की धमकी दी गई. जिसके डर से उसने एसएसपी को आवेदन देकर गुहार लगाई कि वह अन्य कोर्ट में गवाही देगी. पीड़िता ने मौलाना के साथ बातचीत की रिकॉर्डिंग भी एसएसपी को सौंपी हैं.
देखे लड़की के बयान का विडियो:
https://youtu.be/VzuoJ1oOLOI