केंद्र सरकार के काले धन पर रोक लगाने के लिए 500/1000 के नोटों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को देशहित में बताया हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि बड़े नोट पर प्रतिबन्ध देशहित में ही है. इस पर रोक नहीं लगा सकते. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर नोट बैन को रद्द करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील संगम लाल पांडेय ने इस फैसले को आम लोगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं.
उन्होंने याचिका में कहा कि इस फैसले से उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जिनके घरों में शादियां है. जबकि 9 नवम्बर से 11 नवम्बर के बीच हजारों शादियां है, ऐसे में इस फैसले का उस पर असर होगा और शादियां नहीं हो पाएंगी.