हरियाणा: बीफ ले जाने के आरोप में अदालत ने किया सभी आरोपियों को बरी

पलवल: बीफ ले जाने के एक मामले में अदालत ने हरियाणा सरकार और पुलिस की खिंचाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है.

दरअसल, मामला 11 सितंबर 2016 का है. जब पुलिस ने गोरक्षा दल के लोगों की सूचना पर गांव मडकौला के समीप पशुओं के मास व खाल से भरा एक ट्रक पकडा था. इस दौरान हिंसा करते हुए गोरक्षकों ने ट्रक को आग लगा कर ट्रक में सवार सभी लोगों के साथ मारपीट की थी.

मौके पर पहुंची हथीन थाना पुलिस ने ट्रक को कब्ज में लेकर उसमें सवार आठ लोगों मुबारिक, अजीज, आसिफ, राहुल, शीशपाल, भूरा, विष्णु और गिर्राज को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.

हालांकि अब जांच में पाया गया कि ट्रक में बीफ नहीं बल्कि मटन था और खालें गाय की नहीं होकर अन्य पशुओं की थी. गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अनुभव शर्मा की अदालत ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया.

अदालत ने इस पूरे केस को गंभीर सरकारी लापरवाही माना है और 30 दिन के अंदर आरोपियों को दो लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. एडीजे अनुभव शर्मा ने सभी आरोपियों को बरी करने के बाद पुलिस को लापरवाही से जांच करने के लिए फटकार भी लगाई.

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