गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा – अमीश देवगन के खिलाफ क्या कार्यवाही की

अहमदाबाद: अमीश देवगन द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में की गुस्ताखी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने पोलिस द्वारा की गई जांच की जानकारी मांगी। सैयद इमरान कादरी रज़वी ने अपने वकील रफीक लोखंडवाला के ज़रिये दायर की गुजरात हाईकोर्ट में पीटिशन दाखिल की है।

टीवी 18 न्यूज़ के मेनेजिंग डीरेकटर और एंकर अमीश देवगन ने अपने लाइव टीवी शो में तारीख 15.6.2020 के रोज़ हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखाना जुमले कहे थे। जिस के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में सैयद इमरान कादरी रज़वी ने गायकवाड हवेली पोलीस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन पोलीस ने उनकी शिकायत पर एफ आई आर (FIR) दर्ज नहीं की थी।

सैयद इमरान कादरी ने अपने वकील रफीक लोखंडवाला के जरिये गुजरात हाईकोर्ट में पोलीस के इस रवैये के ख़िलाफ़ रिट पीटिशन फ़ाइल की है और अदालत से ये गुहार लगाईं हे की अमीश देवगन के खिलाफ उनकी शिकायत पर एफ आई आर (FIR) दर्ज की जाए और अमीश देवगन के खिलाफ पोलीस इन्वेस्टीगेशन किया जाए।

आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया के याचिकाकर्ता इमरान कादरी की अमीश देवगन के ख़िलाफ़ दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की इसकी जांच की जाए और गुजरात हाईकोर्ट को इसका रिपोर्ट किया जाए । मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को रख्खी गई है।

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