मध्यप्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने उस बिल को मंजूरी दे दी है. जिसमे 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है.
ध्यान रहे इस तरह के बिल को मध्यप्रदेश और हरियाणा की सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है. राजस्थान सरकार के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने बिल को लेकर कहा था कि सरकार इस बिल को बजट सत्र में लाने की तैयारी कर रही है.
कटारिया ने के विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक कानून के रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा. इससे बच्चियों के साथ होने वाले घिनौने कृत्य पर लगाम लगेगी. अपराधियों में खौफ पैदा होगा.
इस विधेयक में आईपीसी में 376 क और 376 घघ दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं. 376 घ में सामूहिक दुष्कर्म को शामिल किया गया है. अब सामूहिक दुष्कर्म में शामिल हर व्यक्ति को मृत्युदंड का प्रावधान रखा गया है.
बता दें कि राजस्थान में पिछले वर्ष 2017 में दुष्कर्म के कुल 3305 प्रकरण सामने आए थे. हालांकि आंकड़े में रेप की घटनाओं को लेकर पहले नंबर पर अब भी मध्यप्रदेश है.
Rajasthan passes bill for death penalty for the culprits in the rape cases involving girls below 12 years of age; second state after Madhya Pradesh to pass the bill. pic.twitter.com/ghzEvXh4N7
— ANI (@ANI) March 9, 2018