दहेज़ के लिए बहु की हत्या करने वाला बीजेपी नेता और परिवार दोषी करार

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गाजियाबाद। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नरेंद्र कश्यप, उसका बेटा सागर और पत्नी देवेन्द्री को दहेज के लिए बहू की हत्या करने का दोषी पाया गया है.

एडीजे-1 की अदालत ने बृहस्पतिवार को कश्यप के बेटे को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व राज्यसभा सांसद व उनकी पत्नी देवेंद्री की सजा पर फैसला अदालत ने 27 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है.

एडीजीसी लोकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को दोषी ठहराए गए अभियुक्त भाजपा नेता व पूर्व राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी देवेंद्री और बेटा सागर कश्यप कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया. दोनों पक्षों के बीच करीब आठ घंटे तक चली सजा पर बहस के बाद देर शाम को न्यायाधीश शशि भूषण पांडेय की अदालत ने फैसला सुनाया.

बता दें कि 6 अप्रैल 2016 को नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध परिस्थितियों में संजय नगर स्थित आवास पर गोली लगने से मौत हो गई थी. वह बदायूं निवासी बीएसपी के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरालाल कश्यप की बेटी थी. इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार अदालत ने मामले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला माना था. अदालत ने हिमांशी कश्यप के पति डॉ. सागर कश्यप को आत्महत्या के लिए उकसाने व आर्म एक्ट में सात साल की कठोर कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया. इसमें से 25 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को देने का आदेश दिया.

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