पहलू खान मॉब लिं’चिं’ग केस में राजस्थान सरकार ने अलवर जिला अदालत के सभी 6 आरोपियों को बरी के आदेश के मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की है. एडवोकेट जनरल मेजर आर पी सिंह ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पहलु खान के खिलाफ अपील दायर की गई है.”
इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन किया था. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी. जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.
दरअसल, इस मामले में जांच के विभिन्न स्तरों को उजागर करते हुए, जिसमें लिंचिंग के वीडियो को एक पेशेवर तरीके से सबूत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था. मामले की जांच पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में की गई थी.
Major R.P. Singh, Additional. Advocate General: Rajasthan government filed an appeal in High Court on October 14 in the Pehlu Khan case (2017 Alwar lynching).
— ANI (@ANI) October 17, 2019
परिजनों की ओर से अपील पेश करने वाले वरिष्ठ वकील नासिर अली नकवी ने बताया कि अधीनस्थ अदालत ने हमारे सबूतों का ठीक तरह से परीक्षण नहीं किया. वहीं वीडियो फुटेज को एविडेंस के तौर पर शामिल नहीं करना भी गलत था. इन्हीं आधार पर हमने अपील दायर की है.
बता दें कि अलवर के बहरोड़ में 1 अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूंह मेवात का निवासी पहलू खान की पिटाई के तीन दिन बाद 4 अप्रैल, 2017 को बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में मौ’त हो गई थी. उनकी ये पिटाई भगवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गाय को लेकर की थी।