कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुधवार को कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था. ब्लकि इससे जुड़े उन लोगों पर आरोप लगाया था जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी.
राहुल के इस बयान के बाद आरएसएस आपराधिक मानहानि मामले में मुकदमा रद्द हो सकता है. कोर्ट राहुल के इस बयान से संतुष्ट है कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था.
सर्वोच्च अदालत ने कहा, ‘हम मानते हैं कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस संस्थान को हत्यारा नहीं कहा था, बल्कि सिर्फ जुड़े लोगों के लिए कहा था. ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती.’ सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को मामले में मुकदमा रद्द करने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी.
राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि राहुल गांधी ने आरएसएस को अपराधी तैयार करने वाला संगठन नहीं कहा था.