

500 और 1,000 के नोट को बंद करने के फैसले को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की ‘कर माफी’ नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा.
जेटली ने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से साफ है कि यह कोई माफी योजना नहीं है. इस राशि को जमा कराने पर कराधान से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी. ऐसे धन के स्रोत पर जरूरी कानून लागू होगा.’’ जेटली ने आगे कहा, ‘‘लेकिन यदि यह गैरकानूनी पैसा है, तो इसके स्रोत का खुलासा करना होगा. यदि यह अपराध या रिश्वत की कमाई है, तो यह परेशानी की बात है.’’
वित्त मंत्री ने कहा कि गृहणियों तथा किसानों जिनकी बचत की जरूरत उचित है, उन्हें बैंक खातों में पैसा जमा कराने को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए. उन्होने कहा, यदि लोग छोटी राशि मसलन 25,000 रुपये, 30,000 या 50,000 रुपये जो घर में खर्च के लिए पड़ा है उसे जमा कराना चाहते हैं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. वे बैंकों के पास बेधड़क जा सकते हैं.
जेटली ने कहा कि पहले एक या दो सप्ताह के दौरान इनके स्थान पर बदलने के लिए नए नोटों की कमी हो सकती है, लेकिन दो-तीन सप्ताह में अधिक नोटों की आपूर्ति के बाद इन्हें सामान्य तरीके से बदला जा सकेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास कालाधन, अपराध या रिश्वत की कमाई है उन्हें इससे झटका लगेगा. उन्होंने कहा कि यह फैसला ईमानदारी के लिए फायदे का, बेईमानी के लिए नुकसान का है.’’