लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल (एआईएमआईएम) का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और एआईएमआईएम को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि शिवसेना के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दायर याचिका में राजनीतिक दल के रूप में पार्टी की मान्यता खत्म करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया गया है कि यह केवल मुसलमानों से संबंधित मुद्दे उठाती है और धर्म के नाम पर वोट मांगती है।
Delhi HC seeks reply of EC&AIMIM on a plea seeking quashing of registration of the party. Plea alleged that Asaduddin Owaisi's All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen has violated the principles of secularism as enshrined in the Constitution. Next date of hearing is 3rd December. pic.twitter.com/rRy2XrDqzF
— ANI (@ANI) September 7, 2018
याचिकाकर्ता तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की ओर से पेश अधिवक्ताओं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने कहा कि पार्टी ने धर्मनरिपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है और हिन्दू देवी-देवताओं के लिए कथित तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए एआईएमआईएम को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। तीन दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
इस दौरान एआईएमआईएम के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि इसमें कोई तथ्यात्मक सामग्री नहीं है तथा इसमें लगाए गए आरोप सही नहीं हैं।