राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। भिवंडी कोर्ट ने राहुल को झटका देते हुए उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 499 और 500 तहत आरोप तय कर दिये।
राहुल गांधी मंगलवार को सुबह मुंबई पहुंचे और सीधे भिवंडी की स्थानीय कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत में अदालत में मौजूद थे।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है। राहुल ने कोर्ट से बाहर निकलकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे।
बता दें कि राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था। जिसके बाद दो मई को कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से 12 जून को हाजिर रहने को कहा था।
राहुल गांधी पर आरोप तय होने पर उनके खिलाफ ट्रायल शुरु होगा। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कोर्ट से समरी नहीं बल्कि समन ट्रॉयल चलाने की मांग की है।