प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की आरोपित फिल्म अभिनेत्री व कांग्रेस की सोशल मीडिया एवं डिजिटल कम्युनिकेशन प्रभारी दिव्या स्पंदना उर्फ राम्या ने देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद भी एक बार फिर से विवादित ट्वीट किया है। उन्होने हैशटैग पीएमचोर (#PMChorHai) के साथ एक ट्वीट किया।
कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख दिव्या स्पंदना ने ट्वीट कर कहा है कि समर्थन देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जिन लोगों को ट्वीट पसंद नहीं आया, क्या कह सकती हूं? अगली बार इसे ‘बेहतर’ रखूंगी। भारत को राजद्रोह कानून हटा देना चाहिए। यह प्राचीन है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। एफआईआर दर्ज करने वाले लोगों के लिए #पीएमचोरहै।
Thank you guys for extending your support and for those who didn’t like the tweet, well, what can I say? Will keep it ‘classy’ next time 😊
India should do away with the sedition law, it’s archaic and misused.
To the folks who filed the FIR- #PMChorHai 🤭😀— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) September 26, 2018
हालांकि यूपी पुलिस ने राम्या पर दर्ज देशद्रोह की धारा हटा दी है। पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर एफआइआर दर्ज की गई थी लेकिन, विवचेना के दौरान देशद्रोह का आरोप सामने नहीं आया। इसलिए आइटी एक्ट में छानबीन की जा रही है। विवेचक जुबैर अहमद ने बताया कि आरोपित दिव्या ने ट्विटर पर पीएम की तस्वीर से छेड़छाड़ कर अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह प्रकरण आइटी एक्ट से संबंधित है।
#ChorPMChupHai pic.twitter.com/Bahu5gmHbn
— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) September 24, 2018
बता दें कि वकील सैयद रिजवान अहमद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया है कि स्पंदना ने ट्वीट में प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बात कही। अहमद ने शिकायत में कहा कि इस ट्वीट के जरिए स्पंदना ने मोदी के खिलाफ नफरत भड़काने का काम किया है।
@divyaspandana के विरुद्ध धारा 124आ (राष्ट्रद्रोह) 67 आई टी एक्ट में मुकदमा दर्ज।
धन्येवाद @Uppolice .@narendramodi जी आपकी लीगल टीम को और सक्रिय होना होगा।
मैंने और ट्विटर साथियो ने कारवाही की क्यो की आप देश के प्रधानमंत्री हैं न कि किसी दल के🙏
*आप सब को मुबारक! pic.twitter.com/CYqJhTLaA8— Dr Syed Rizwan Ahmed (@DrRizwanAhmed1) September 25, 2018
मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि विवेकखंड निवासी अधिवक्ता सैय्यद रिजवान अहमद ने मंगलवालर के दिन दिव्या स्पंदना के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके बाद आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मामले की जांच को साइबर सेल को सौंप दिया गया है।