मुंबई | विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाईक के खिलाफ केंद्र सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. NIA ने जाकिर नाईक, उनकी संस्था इस्लामी रिसर्च फाउंडेशन और कुछ अन्य के खिलाफ प्रथमिकता दर्ज की है. जाकिर नाईक के खिलाफ यह FIR आतंवाद रोधी कानून युएपीए के तहत दर्ज की गयी है. FIR दर्ज होने के बाद NIA ने मुंबई के करीब 10 जगहों पर छापे मारे है.
मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जाकिर नाईक के खिलाफ नरमी बरतने के मुड में नही है. इसी के तहत NIA को जाकिर नाईक और उनकी संस्था के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है. मालुम हो कुछ दिन पहले ही जाकिर नाईक की संस्था IRF के खिलाफ 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा IRF पर विदेश से चंदा लेने पर भी रोक लगा दी गयी है.
FIR दर्ज होने के बाद NIA ने आज मुंबई के करीब 10 जगहों पर छापे मारे. छापो की जानकारी देते हुए NIA के डीजी ने कहा की यह एक रूटीन का हिस्सा है. FIR दर्ज होने के बाद इस प्रकार की छापेमारी की जाती है. आगे के कुछ सबूतों को इकठ्ठा करने के लिए यह छापेमारी की गयी. इसके अलावा सभी जगहों से मिले कागजातों को अपने हवाले कर लिया गया है. डीजी के अनुसार इस मामले में जाकिर नाईक से भी पूछताछ की जा सकती है.
गौरतलब है की जाकिर नाईक फ़िलहाल भारत से बाहर है. केंद्र सरकार की और से जारी गजट नोटीफिकेसन में कहा गया की जाकिर नाईक लोगो को बरगलता है, उसके प्रवचन से धार्मिक भावनाए आहात हो रही है. वो अपने भाषणों में सभी मुसलमानों को आतंकवादी बनने के लिए कहता है और ओसामा बिन लादेन का गुणगान करता है.