जाकिर नाईक के कार्यालयों पर NIA की छापेमारी, आतंकवाद रोधी कानून के तहत FIR दर्ज

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विवादित सलाफी स्कॉलर जाकिर नाईक के खिलाफ केंद्र सरकार ने कारवाई तेज कर दी हैं. जाकिर नाईक के के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबन्धित करने के बाद NIA ने मुंबई में शनिवार देर रात जाकिर के दफ्तर पर छापेमारी की. इसके अलावा दिन में भी करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी.

एनआईए की टीम ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के दफ्तर से कई चीजों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया. इसके अलावा जाकिर नाइक के एक दफ्तर को भी सील कर दिया गया. इसके साथ ही जाकिर पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत भी केस दर्ज किया जा चूका हैं. एनआईए ने हॉर्मनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर भी छापा मारा. हार्मनी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ही नाइक के टीवी चैनल पीस टीवी के लिए कॉन्टेंट तैयार करता है.

इसके अलावा एनआईए ने डिवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड की डोंगरी शाखा स्थित आईआरएफ के बैंक अकाउंट को भी सील कर दिया. इस अकाउंट का इस्तेमाल आईआरएफ अपने स्कूल स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चों के लिए करता है.

छापे के कुछ देर बाद शनिवार को ज़ाकिर नायक के वकील ने कहा कि संस्था और ज़ाकिर नायक पर जो केस दर्ज किये गए है वो गैरकानूनी है. मोबिन सोलकार नाईक के वकील ने आगे कहा कि एफआईआर गैर कानूनी है क्योंकि इसी आरोप में 2012 में भी उनपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

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