वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति में केजरीवाल सरकार ने नियमों को किया नजरंदाज: सीबीआई

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति के मामले में निर्धारित नियमों की नजरंदाजी करने का आरोप लगा हैं.

सीबीआई ने यह आरोप वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर महबूब आलम की नियुक्ति को मंजूरी देने के मामले में लगाया हैं. सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की हैं. वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर केजरीवाल सरकार पहले से ही आरोपों में घिरी हुई हैं.

ऐसे में अब एफआईआर दर्ज होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई हैं. सीबीआई ने इस बारे में कहा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने कथित तौर पर नियमों को नजरंदाज किया.

एफआईआर में कहा गया कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर आठ अक्तूबर 2015 को एक अधिसूचना जारी की गयी जिसमें मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ पूर्व के दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वक्फ कानून 1995 की धारा 99 (1) को नजरंदाज किया गया.

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