सुप्रीम कोर्ट ने मायावती, राजनाथ सिंह को दो महीने में बंगला खाली करने का दिया आदेश

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देश की सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को झटका देते हुए उनको 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने को कहा हैं. कोर्ट नेटिपण्णी करते हुए कहा उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं साथ ही सरकार को जितने वक्‍त तक ये लोग बंगले में रहे हैं, उतने वक्‍त का वाजिब किराया वसूला करने का आदेश दिया हैं.

उत्तरप्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे. जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे.

गौरतलब रहें कि 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा.

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