सुप्रीम कोर्ट ने NDTV के हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन के बैन के मामले की सुनवाई करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी है.
न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ के समक्ष एनडीटीवी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन और सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को पांच दिसंबर के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया..
न्यूज चैनल ने केंद्रीय मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए सोमवार को कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की गई थी. हालांकि सोमवार शाम मंत्रालय ने फैसला स्थगित कर दिया.
गौरतलब रहें कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पठानकोट हमले में संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने का दोषी ठहराते हुए चैनल को 24 घंटे के लिए ऑफ एयर करने का आदेश दिया था.
हालाँकि एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर इन आरोपों का खंडन करते हुये कहा था कि दूसरे चैनलों और समाचार पत्रों ने भी इसी सूचना के बारे में खबरें दी थीं.