‘तीस्ता सीतलवाड़’ के NGO का लाइसेंस हुआ रद्द

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। कथिततौर पर कई कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण लाइसेंस रद्द किया गया है। NGO के खिलाफ की गई जाँच के दोरान कई अनियमितता पाई गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार तीस्ता और उनके पति आनंद सबरंग कम्युनिकेशंस और पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) के निदेशक, सह संपादक, प्रिंटर और पब्लिशर हैं, सबरंग कम्युनिकेशंस और पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड (एससीपीपीएल) कम्युनल कंबैट नाम से एक पत्रिका निकालती है।

सबरंग ट्रस्ट ने एससीपीपीएल के लिए 50 लाख रुपये खर्च किए जो स्पष्टतौर पर विदेश सहायता नियामक कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन है। इस तरह एनजीओ ने एक गैर पंजीकृत कंपनी के लिए न केवल अवैध रूप से विदेशी सहायता राशि का इस्तेमाल किया, बल्कि वह कंपनी उनकी खुद की मीडिया और पब्लिशिंग कंपनी है। इस उद्देश्य के लिए धन का इस्तेमाल एफसीआरए के तहत पूरी तरह से वर्जित है।

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