सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारुखी को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दे। फारुखी ने जान को खतरे की आशंका जताई है।
फारुकी ने अयोध्या मामले में एक मध्यस्थ श्रीराम पांचू के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को सूचित किया कि उनकी जान को खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड इस मामले में अहम पार्टी हैं ऐसे में वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देते हैं कि वह फारुखी को तत्काल समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराएं। तभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी और कमलेन्द्र मिश्र ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आदेश का पालन होगा और फारुखी को समुचित सुरक्षा दी जाएगी।
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