विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि यह फिल्म देखकर फैसला करें कि फिल्म को बैन किया जाना है या नहीं, फिल्म देखने के बाद सोमवार ( 22 अप्रैल ) तक अपना पक्ष सीलबंद कवर में कोर्ट में जमा करें।
चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव के दौरान इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। आयोग ने आदेश में कहा था कि ऐसी कोई भी प्रचार साम्रगी या पोस्टर जो किसी उम्मीदवार की छवि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए, ऐसे कंटेंट को आचार संहिता के दौरान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए।
आयोग के इस फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। निर्माताओं की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग ने फिल्म देखे बिना ही रिलीज पर रोक लगा दी। फिल्म की ओर से किए गए इस दलील के बाद कोर्ट ने आयोग को कहा है कि फिल्म देखकर वह अपना पक्ष सीलबंद कवर में कोर्ट में जमा करवाएं।
Supreme Court asks Election Commission to watch Vivek Oberoi starrer 'PM Narendra Modi' & take a call on whether it should be banned. SC asked EC to give its view to the court by April 22 in a sealed cover. Makers of the movie had moved SC against stay on its release by EC pic.twitter.com/Ih6deIV8My
— ANI (@ANI) April 15, 2019
फिल्म के मेकर्स ने कहा, ‘भारत के सभी नागरिकों को न्याय के लिए अपील करने का अधिकार है और एक निर्माता के तौर पर हम वही कर रहे हैं। यह फिल्म हम सबके लिए विशेष है और हम चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। 10 अप्रैल को फिल्म के प्रीमियर से कुछ घंटे पहले चुनाव आयोग द्वारा फिल्म पर पाबंदी लगाने की नोटिस पाकर हम चौंक गए थे। हम देश की सर्वोच्च न्यायालय से इस फिल्म को रिलीज करने की इजाजत देने की अपील कर रहे हैं। न्यायालय का जो भी आदेश होगा, हम उन सभी नियमों और निर्देशों का पालन करेंगे, हम कानून के विरुद्ध नहीं जाएंगे।’