जम्मू के कठुआ जिले के रासना गाँव में मंदिर में आठ साल की मासूम के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपियों की और से सीबीआई जांच को लेकर दायर की गई याचिका पर कश्मीर हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने 10 दिनों में सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. न्यायमूर्ति आलोक अराधे ने जम्मू – कश्मीर के प्रधान सचिव ( गृह ), पुलिस महानिदेशक , पुलिस महानिरीक्षक ( जम्मू ) और सीबीआई से याचिका को लेकर आपत्तियां 10 दिनों के भीतर दायर करने को कहा है.
यह नोटिस आरोपी दो पुलिस अधिकारियों सब इन्स्पेक्टर आनंद दत्ता और स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया की याचिका पर दिया गया है. दोनों ने क्राइम ब्रांच की जांच और चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है.
वहीँ दूसरी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं होने पर इस मामले को कठुआ से बाहर स्थानांतरित कर दिया जायेगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि असल मुद्दा इस मामले में मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई कराना है.
गौरतलब है कि कठुआ के रासना गाँव में अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की एक बच्ची 10 जनवरी को अपने घर से लापता हो गई थी. कुछ सप्ताह बाद उसका शव उसी इलाके के जंगलों से मिला था. आरोपपत्र के अनुसार बच्ची की हत्या करने से पूर्व उसका अपहरण कर उसे नशा देकर उसके साथ एक धार्मिक स्थल में सामूहिक बलात्कार किया गया था.