मोदी सरकार का फैसला: अब 24 घंटे खुल संकेंगे शापिंग मॉल और दुकानें

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले ‘माडल’ कानून को आज मंजूरी प्रदान कर दी हैं. इस कानून के तहत 10 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान को रात में खोलने की अनुमति होगी.

इस कानून के तहत अब इन प्रतिष्ठानों के मालिको पर निर्धारित अवधि में अपने प्रतिष्ठानों को खोलने और बंद करने का दबाव नहीं होगा. 12 महीने और 24 घंटे किसी भी समय वे अपने प्रतिष्ठान खोल और बंद कर सकते हैं साथ ही लगातार 24 घंटे भी खुले रख सकते हैं.

ईसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व क्रेच जैसी सुविधाओं के साथ कार्य स्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है.

ईस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी जिसके लिए अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी

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