सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कश्मीरी युवक शब्बीर अहमद मीर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करने और फोरेंसिक जांच करने का आदेश दिया है. शब्बीर अहमद मीर की कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान हुई थी.
पुलिस के मुताबिक, शब्बीर की मौत पैलेट गन से हुई थी, जबकि उसके पिता का दावा है कि शब्बीर की गोली मारकर हत्या की गई. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तीन हफ्ते के भीतर उसके समक्ष पेश की जाए.
पीड़ित की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य को कड़ा संदेश जाना चाहिए, और पोस्टमार्टम से ही पता चलेगा कि शब्बीर की मौत गोली लगने से हुई, या पैलेट से. अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्रीनगर में जिले के प्रमुख जज की देखरेख में होगी यह कार्यवाही होगी, और प्रमुख जज के सुझाव पर डाक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान नसीहत देते हुए यह भी कहा, “प्यार और दुलार से सब संभव है…”
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरों के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर FIR दर्ज करने, सरकार के खिलाफ अवमानना कारवाई करने पर रोक लगाई थी और गिरफ्तारी न करने के आदेश दिए थे. सरकार को शुक्रवार को जांच की सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए थे.