देश भर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुवे केंद्र सरकार ने महिलाओ को सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कदम उठाया हैं. संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस प्रकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बाबत मोबाइल फोन हैंडसेट रुल्स 2016 की अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अब एक जनवरी 2017 से सभी मोबाइल हैंडसेट में मोबाईल कंपनियों को पेनिक बटन अनिवार्य होगा बिना पेनिक बटन वाले मोबाइल हैंडसेट एक जनवरी के बाद से देश में पूरी तरह से बैन होंगे. 1 जनवरी 2018 के बाद सभी हैंडसेट में जीपीएस भी अनिवार्य होगा. मोबाइल में पैनिक बटन के लिए कोई अंक वाला बटन होंगा. जिसको आपात स्थिति में दबाने पर कम से कम तीन नंबरों पर मेसेज चला जायेगा.
इसमें पुलिस या अपने दोस्त, रिश्तेदार के नंबर भी सेट किये जा सकते है. ऐसी स्थिति में पुलिस जीपीएस द्वारा लोकेशन सर्च कर मुसीबत में आप की मदद कर संकेगी.