भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप में शेयर मार्केट में 2 साल तक कारोबार करने पर रोक लगा दी है।
सेबी ने दोनों को 12 साल पहले के इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधियों से अवैध तरीके से कमाए गए 16.97 करोड़ रुपये भी लौटाने को कहा है। इनके अलावा 1 से 2 साल के लिए 7 अन्य व्यक्तियों और निकायों पर भी पाबंदी लगाई गई है।
NDTV ने एक बयान में कहा कि उसके प्रवर्तक तुरंत आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे। समाचार नेटवर्क ने कहा कि सेबी का आदेश “तथ्यों के गलत आकलन” पर आधारित था और अपील में टिक नहीं पायेगा। साथ ही यह भी कहा कि SEBI ने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित अपने तीन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों पर जुर्माना लगाया था।
सेबी ने 2019 में भी प्रणय रॉय और राधिका रॉय को दो साल की अवधि के लिए बाजार से रोक दिया था। इसके अलावा उन्हें समाचार नेटवर्क में किसी भी प्रबंधकीय पद को धारण करने से भी रोक दिया है।
एनडीटीवी के शेयरहोल्डर ने दावा किया कि प्रणव रॉय, राधिका रॉय और आरआरपीआर होल्डिंग्स (न्यूज चैनल के एक अन्य प्रमोटर) ने विष्णुप्रधान वाणिज्यिक नामक कंपनी के साथ किए गए ऋण समझौतों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया था। आईसीआईसीआई बैंक भी इस समझौते का हिस्सा था।