पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को केंद्र की मोदी सरकार भारत में बैंक खाता खोलने, कारोबार के लिए संपत्ति खरीदने और ड्राइविंग लाइसेंस, PAN और आधार कार्ड बनाने का अधिकार देने जा रही है.
ये सुविधा लंबे समय का वीजा (LTV) लेकर रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए होगी. इन शरणार्थियों कानूनी रूप से भारतीय नागरिकता मिलने तक ये अधिकार उन्हें काफी सहूलियत देंगे.
इस संबंध में BJP नेता भर्तहरि माहताब के नेतृत्व में गठित एक संसदीय समिति इसी शीतकालीन सत्र में संसद के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही हैं.
इस बारें में सरकार ने कहा है कि LTV लेकर भारत में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदा के शरणार्थी हलफनामा बनाकर दे सकेंगे. पहले जहां इन शरणार्थियों को 2 साल के लिए वीजा मिलता था, वहीं अब 5 साल के लिए मिलेगा. साथ ही, वे शिक्षा और नौकरी जैसी सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगे.