शादी वाले घर को 2.5 लाख की छूट मिलने पर भी नही निकाल सकेंगे पैसे, आरबीआई ने जारी की गाइड लाइन

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नई दिल्ली | आज नोट बंदी का 14वा दिन है. पिछले 13 दिनों की तरह आज भी कुछ नही बदला. हर एटीएम और बैंक के बाहर वो ही लम्बी लम्बी कतारे देखी जा सकती है. इसी बीच शादी वाले घर के लिए केंद्र सरकार ने कुछ राहत देने की बात कही थी. पांच दिन पहले मोदी सरकार ने घोषणा की थी की अब जिस घर में शादी है वो परिवार बैंक से 2.5 लाख रूपए तक निकाल सकता है. घोषणा होने के पांच दिन बाद , आज आरबीआई ने इसके लिए गाइड लाइन जारी की है.

आरबीआई की नयी गाइड लाइन को देखकर शादी वाला परिवार यही कहेगा की इससे अच्छा तो यह राहत हमें न मिलती. इन गाइड लाइन के हिसाब से तो शायद ही कोई परिवार बैंक से पैसा निकाल पाये. आइये आपको बताते है की आरबीआई ने अपनी गाइड लाइन में क्या क्या कहा है?

  • वो ही परिवार बैंक से 2.5 लाख रूपए निकाल सकता है जिसने 8 नवम्बर से पहले बैंक में पैसे जमा किये हो. इसके बाद जमा होने वाले पैसे नही निकाले जा सकते.
  • केवल 30 दिसम्बर तक होने वाली शादी के लिए ही यह छूट दी गयी है.
  • शादी वाले परिवार को बैंक में यह बताना होगा की वो कहाँ कहाँ इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे है. आप केवल उन लोगो को यह पैसा दे सकते हो जिनके पास बैंक अकाउंट नही है.
  • शादी वाले परिवार को बैंक में उस व्यक्ति का घोषणापत्र , जिसमे यह लिखा होगा की मेरे पास बैंक अकाउंट नही है, बैंक में जमा करना होगा.
  • इसके अलावा नकद में पैसा खर्च करते समय आपको उस व्यक्ति से रसीद भी लेनी होगी जिसको आप पैसे दे रहे है. यह रसीद भी बैंक को दिखने होगी.
  • वर-वधु या उनके परिवार का कोई एक व्यक्ति ही बैंक से पैसा निकाल सकता है.
  • वर और वधु दोनों तरफ से 2.5 -2.5 लाख रूपए निकाले जा सकते है.

आरबीआई के गाइड लाइन जारी करने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ट्वीट कर तंज कसा की अब साली को जूता छुपाई जो पैसे आप देंगे उसकी आपको रसीद लेनी होगी और सभी सालियों की लिस्ट बैंक में देनी होगी.

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