नई दिल्ली । सिनेमाघर में फ़िल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र्गान बजाना अब अनिवार्य नही होगा। सप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के फ़ैसले के पलट्ते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने सप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफ़नामे में कहा था कि सिनेमाघर में राष्ट्र्गान की अनिवार्यता ख़त्म कर देनी चाहिए। उसके बाद से ही यह उम्मीद थी की सप्रीम कोर्ट भी अपना फ़ैसला बदल सकती है।
मंगलवार को सप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा की केंद्र सरकार की कमेटी इसको लेकर अगले नियम तय करेगी। पीठ ने आगे कहा कि अपेक्षा करना एक बात है लेकिन इसे अनिवार्य बनाना एकदम अलग बात है। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा था कि सिनेमाघर में किसी फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य बनाने के उसके पहले के आदेश में बदलाव किया जाना चाहिए।
केंद्र के सुझाव पर सप्रीम कोर्ट ने आज अपना पहले का फ़ैसला बदल दिया। सप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की समिति को इसको लेकर नियम बनाने का आदेश दिया। समिति अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। वही केंद्र सरकार ने कहा की केंद्र ने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयीन समिति बनाई गई है, क्योंकि उन परिस्थितियों और अवसरों को वर्णित करने वाले दिशानिर्देश तय करने के लिए गहन विचार-विमर्श जरूरी हैं जब राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए।
सप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया की उसने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सीमा प्रबंधन की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन समिति बनाने का फैसला किया है जिसमें रक्षा, विदेश, संस्कृति, महिला और बाल विकास तथा संसदीय कार्य मंत्रालय समेति विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। इसलिए समिति की रिपोर्ट आने तक आप पूर्व की यथास्थिति को बहाल करने पर विचार कर सकते है।