नई दिल्ली: हरियाणा के फरीदाबाद में चलती ट्रेन में जुनैद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
जुनैद के पिता जलालुदीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एक आरोपी को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई हैं. सिर्फ एक आरोपी पर हत्या का मामला बनाया है. जबकि इस मामले को हेट क्राइम और साजिश के तहत लेना चाहिए क्योंकि ये सुनियोजित हत्या थी.
गौरतलब है कि पिछले साल 22 जून को दिल्ली से ईद की शोपिंग कर लौट रहे 16 वर्षीय जुनैद खान की हरियाणा के बल्लभगढ़ में चलती ट्रेन में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद महाराष्ट्र के धुले जिले से उसके हत्यारे को गिरफ्तार किया गया था. जिसने हत्या के जुर्म का इकरार किया था.
जुनैद के भाई हासिब ने आरोप लगाया था कि उन्हें ‘बीफ खाने वाला’ और ‘देशद्रोही’ कहकर मारा जा रहा था, उन पर चाकू से भी कई वार किये गये थे. बाद में जुनैद को ट्रेन से धकेल दिया गया जिससे उसकी मौत हो गयी थी.
जुनैद के पिता जलालुद्दीन ने हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें यह कहते हुए सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई थी कि यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि हरियाणा पुलिस की जांच दोषपूर्ण है. ऐसे में अब न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति मोहन एम.शांतनगौड़ की पीठ ने हरियाणा की फरीदाबाद अदालत में मुकदमे पर रोक लगा दी.