नाबालिग से बलात्कार मामले में हिन्दू धर्मगुरु आसाराम को जज मधुसूदन शर्मा की अदालत ने नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही इस मामले में बाकी दो दोषियों को 20-20 साल की सजा दी गई.
सजा के अनुसार आसाराम को मरने तक जेल में ही रहना होगा वहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आसाराम को धारा 376 (4) के तहत 1 लाख का जुर्माना, आईपीसी की धारा 73 डी के तहत उम्रकैद, आईपीसी की धारा 376 (2)एफ के तहत आजीवन कारावास, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 6 महीने, और धारा 506 के तहत एक साल की सजा सुनाई है.
इसी के साथ बयानों में आसाराम के कुकर्मों का भी खुलासा हुआ है. पीडि़ता के बयान के अनुसार, आसाराम की बेटी लड़कियों को आश्रम से भेजती थी, बापू उन्हें बोलते थे आज उसे भेजना है, आज उसे भेजना है. वहीँ पूर्व साधक अमृत प्रजापति ने कहा कि आसाराम बेटी को फोन करता था और वो गाड़ी से लड़कियां लाती थी.
इसके अलावा आसाराम के पुराने सेवादार अजय कुमार ने जोधपुर कोर्ट के समक्ष खुलासा करते हुए कहा था कि आसाराम ने सिर्फ जोधपुर आश्रम में ही 23 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन संबंध स्थापित किये हैं. अजय कुमार ने यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया.
वहीँ अहमदाबाद आश्रम के पूर्व कोर्डिनेटर अजय कुमार ने खुलासा किया था कि उन्होंने आसाराम को एक बार महिलाओं संग अर्धनग्न अवस्था में स्विमिंग पुल में नहाते देखा था. अजय कुमार के मुताबिक ये घटना अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम की है जहां वो काम करते थे.