सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के नरोदा पाटिया दंगा मामले में आदेश जारी कर दंगों की सुनवाई छह महीने में पूरी करने का आदेश दिया. इस दंगें में मुस्लिम समुदाय के 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 33 लोग घायल हुए थे.
गुजरात दंगों से जुड़े नौ मामलों में से इस मामले की जांच एसआईटी कर चुकी हैं. अगस्त 2009 में इस मामले ने मुकदमा शुरू हुआ था. इसमें 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए थे. अदालत ने सुनवाई के दौरान 327 लोगों के बयान दर्ज किए थे जिसमें पत्रकार, कई पीड़ित, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल थे.
29 अगस्त को अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया था बीजेपी विधायक और नरेन्द्र मोदी सरकार में पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को हत्या और षड़यंत्र रचने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी.
यह घटना 28 फरवरी, 2002 को हुई थी. इसी दिन विश्व हिन्दू परिषद ने बंद का आह्वान किया था. जिसके बाद पुरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था.