मालेगांव बम विस्फोट का मुख्य आरोपी श्रीकांत पुरोहित की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर पुरोहित को हाईकोर्ट जाने को कहा है.
दूसरा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी ठुकरा दिया की सुप्रीम कोर्ट पुरोहित की जमानत याचिका को जल्द निपटाने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश दे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा कोई निर्देश नहीं देंगे. ये उनकी याचिका का विषय नहीं है. पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब एटीएस मामले की जांच एजेंसी नहीं है जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था. वो पिछले सात साल से जेल में बंद हैं और ऐसे में उनको जेल में रखना गैरकानूनी है.
अपने बचाव में पुरोहित ने कहा की 2011 में केंद्र ने मालेगांव मामले की जांच एटीएस से लेकर NIA को सौंपी थी. लेकिन एनआईए ना तो मामले की जांच आगे बढ़ा पा रही है और ना ही ये तय कर पा रही है कि इस मामले में मकोका के प्रावधान को हटाया जाए या नहीं.यहां तक कि उसने ना तो चार्ज शीट दाखिल करने के 180 दिन के वक्त को कोर्ट में आगे बढाने की अर्जी दी है, ना फाइनल रिपोर्ट दी है और ना ही एक भी प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल की है.