जियो पर बिना अनुमति PM मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने के मामलें में PMO ने 500 रु का जुर्माना लगाकर पल्ला झाड़ा

jio

रिलायंस जियो पर लॉन्चिंग के दौरान बिना अनुमति के प्रधानमन्त्री की तस्वीर का विज्ञापन में इस्तेमाल करने पर मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं. रिलायंस की कंपनी जियो को ये जुर्माना साल 1950 के कानून के तहत देना होगा जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों या किसी का गलत नाम इस्तेमाल किए जाने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है.

सूचना एंव प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखित में जवाब दिया कि विज्ञापन में पीएम मोदी की फोटो इस्तेमाल करने को लेकर पीएमओ ने कोई इजाजत नहीं दी थी. हालांकि, रिलाइंस जियो ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की विपक्ष ने काफी आलोचना की थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि रिलायंस के लिए मॉडलिंग करने वाले मोदी जी को जनता 2019 में सबक सिखाएगी.

इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने व्यापारिक या कारोबारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिह्नों और नामों का केंद्र सरकार या सक्षम अधिकारी से अनुमति लिए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता. इस कानून के तहत करीब तीन दर्जन नामों और चिह्नों की सूची तैयार की गई है.

जिनमे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के गवर्नर, भारत सरकार या कोई प्रदेश सरकार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, अशोक चक्र और धर्म चक्र शामिल हैं.

विज्ञापन