जज लोया केस में जस्टिस अरुण मिश्रा बेंच का आदेश, उचित बेंच करे मामले की सुनवाई

judge loya supreme court pti

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नई दिल्ली । देश की सर्वोच अदालत के चार सीनियर जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ़्रेन्स कर सीजेआई दीपक मिश्रा पर कई गम्भीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने जज लोया की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद से यह मामला राजनीतिक रूप से सुर्ख़ियो में आ चुका है। कांग्रेस ने सप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की समिति से जज लोया की मौत की जाँच कराने की माँग की है।

उधर मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि उचित बेंच इस मामले की सुनवाई करे। अब सीजेआई नयी बेंच पर फ़ैसला करेंगे। वही सप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जज लोया की मौत से जुड़े सभी सम्बंधित दस्तावेज़ अदालत में दाख़िल कर दिए। अदालत के आदेश के बाद,सील बंद इन दस्तावेज़ों को याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया।

यही नही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्दश दिए की वह इन दस्तावेज़ों को किसी के साथ साझा नही करेंगे। जिस पर याचिकाकर्ता ने अपनी सहमति जताई। मालूम हो कि सीबीआइ के विशेष जज लोया, सोहराबुद्दीन एंकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस मामले में भाजपा एक वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे। सुनवाई से क़रीब 15 दिन पहले जज लोया की नागपुर में मौत हो गयी।

हालाँकि मौत की वजह हार्टअटैक बताया गया लेकिन उनकी मौत के क़रीब 3 साल बाद उनके परिवार वाले मीडिया के सामने आए और जज लोया की मौत को संदिग्ध बताया। उन्होंने कुछ तथ्यों के साथ दावा किया की जज लोया की मौत संदिग्ध दी। इसलिए उन्होंने उनकी मौत की जाँच कराने की माँग की। फ़िलहाल इससे सम्बंधित एक याचिका सप्रीम कोर्ट में डाली गयी है जिस पर जस्टिस अरुण मिश्रा बेंच ने मंगलवार को अपना फ़ैसला सुनाया।

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