केंद्र सरकार ने नोट बंदी के फैसले के बाद जाली नोटों को लेकर भी कठोर रुख अपना लिया हैं. केंद्र सरकार ने सभी बैंक्स को आदेश दे दिया कि 8 से ज्यादा नकली नोट निकलने पर FIR दर्ज कराई जाए.
दरअसल 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद नकली नोट चलाने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं. ऐसे में में सरकार ने नियम बनाया है कि अगर किसी पास 8 से ज्यादा नकली नोट मिला तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और उस शख्स को जेल तक की हवा खानी पड़ सकती.
इसके अलावा अगर एटीएम से एक ट्रांजेक्शन में 5 या इससे अधिक जाली नोट निकलते हैं तो ट्रांजेक्शन करने वाले व्यक्ति पर तुरंत बैंक को इसकी जानकारी देने और पुलिस के पास FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी.
ऐसे मामलों में बैंक कोई क्षतिपूर्ति भी अदा नहीं करेगा वहीँ क़ानूनी कारवाई की पूर्ण जिम्मेदारी भी ट्रांजेक्शन करने वाले व्यक्ति पर ही होगी.