दादरी कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मरहूम अखलाक के परिवार के सदस्यों खिलाफ दर्ज गोहत्या मामले में को गिरफ्तार करने पर रोक लगा दी है. हालांकि अखलाक के भाई जान मोहम्मद को राहत देने से इनकार कर दिया.
अखलाक के परिवार ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.पिछले साल इस मामलें में परिवार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी. परिवार का दावा है कि उन्हें केस में फंसाया गया. हाल ही अखलाक के बेटे ने भी यूपी के डीजीपी से मुलाकात कर मामले की फिर से जांच की मांग की थी.
सरकारी फॉरेंसिक जांच के बाद ऐसा सामने आया था कि अखलाख के घर के फ्रिज से जो मांस बरामद हुआ, वह बीफ था. लेकिन परिवार ने दावा किया कि बरामद मांस के प्रकार को लेकर आई फॉरेंसिक रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई है. परिवार ने यही बात हाई कोर्ट को भी बताई.
जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस प्रभात चंद्र त्रिपाठी की बेंच ने जान मोहम्मद को राहत देने से इनकार कर दिया है.