राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को एक यात्री को 2.7 लाख रुपए के मुआवजे का भुगताने का निर्देश दिया है. आयोग ने चोरी के मामले में ये निर्देश दिया है.
दरअसल, राजस्थान निवासी महिला जस्मीन मान के गहने ट्रेन में यात्रा के दौरान चोरी हो गए थे. आयोग ने कहा कि यात्री द्वारा मदद की पुकार लगाए जाने के बाद भी रेलवे का कोई अधिकारी उसकी मदद को नहीं आया.
जस्मीन आठ फरवरी, 2011 को महिला दिल्ली-बिकानेर सुपर फास्ट ट्रेन से दिल्ली से श्रीगंगानगर, राजस्थान जा रही थी. उसी दौरान चोरी की ये घटना हुई.
आयोग का कहना है कि ट्रेन के चलते समय भी एसी कोच का दरवाजा खुला हुआ था. इस बात को किसी लिहाज से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है.
आयोग ने रेलवे की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए जस्मीन मान को गहने की कीमत के तौर पर 2.3 लाख रुपये और 30 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये कानूनी खर्च देने का निर्देश दिया.