नई दिल्ली | केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2010 से 2017 के बीच गो हत्या के संदेह पर मारे गए लोगों के बारे में जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन का जवाब दे।
समीर खान ने गृह मंत्रालय से गो हत्या के संदेह में मारे गए और घायल हुए लोगों की राज्यवार सूची और उनके परिवाराें को दिए मुआवजे की जानकारी आरटीआई के जरिये मांगी थी।
मंत्रालय ने उनकी अर्जी पर तय समय सीमा खत्म होने के बावजूद जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त से इसकी शिकायत करते हुए अपेक्षित सूचना देने के लिए मंत्रालय को निर्देशित करने का आग्रह किया।
मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर महसूस किया कि उन्हें सूचना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आरटीआइ कानून के तहत हर आवेदक को तय समय सीमा में जवाब देना जरूरी है।
आयोग ने केंद्रीय जनसूचना कार्यालय, गृह मंत्रालय को आरटीआइ के तहत आवेदक को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।