पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला-महबूबा मुफ्ती पर PSA के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लागू किया गया है। पिछले साल अगस्‍त में जम्‍मू-कश्‍मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही ये दोनों नेता नजरबंद चल रहे हैं।

इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर और पीडीपी नेता सरताज मदनी पर पीएसए लगाया गया था। इन दोनों नेताओं को एमएलए हॉस्टल से गुपकर स्थिक एम5 में भेज दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और नेता बशीद अहमद वीरी को भी एमएलए हॉस्टल से हटाकर श्रीनगर स्थित जवाहर नगर इलाके में उनके आधिकारिक आवास में भेज दिया गया।

जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत दो प्रावधान हैं-लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

इस बीच पीएसए लगने के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट में मुफ्ती पर पीएसए लगाए जाने की जानकारी देते हुए लिखा गया है, ‘इस तानाशाही सरकार से राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर पीएसए जैसा कठोर कानून लगाने की उम्मीद कर सकते हैं, जिसने 9 साल के बच्चे पर भी देशद्रोही टिप्पणी के लिए केस किया हो। देश के मूल्यों को अपमान किया जा रहा है, ऐसे में हम कब तक दर्शक बने रहेंगे।’ बता दें कि महबूबा का ट्विटर अकाउंट उनकी बेटी संभालती हैं।

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