मेरठ यहां की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को राजस्थान बीजेपी के विधायक कैलाश चौधरी के खिलाफ दर्ज कराए गए मामले को स्वीकार कर लिया है। कैलाश ने कथित तौर पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को ‘देशद्रोही’ कहा था। इसी पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
राजस्थान में आयोजित एक किसान सम्मेलन में चौधरी ने कहा था कि JNU विवाद पर अपने रुख के कारण राहुल गांधी एक ‘देशद्रोही’ हैं। चौधरी के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता रिकिन आहलूवालिया ने सीआरपीसी की धारा 210 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आहलूवालिया बताते हैं, ‘कैलाश चौधरी के भाषण को देखकर मैं हैरान रह गया। मैं तुरंत लालकुर्ती पुलिस थाने गया और मैंने चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाही, लेकिन वहां पुलिसवालों ने इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने मेरठ के एसएसपी को भी लिखा, लेकिन कोई जांच नहीं की गई। फिर मैंने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 115 के तहत मामला दर्ज कराया।’
अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।
खबरों के मुताबिक, 17 फरवरी को एक किसान रैली संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा, ‘JNU में कुछ लोगों को अफजल गुरु के समर्थन में नारा लगाते हुए सुना गया। अगर राहुल गांधी ऐसे लोगों का पक्ष लेते हैं, तो वह एक देशद्रोही हैं और ऐसे देशद्रोहियों को फांसी पर लटकाकर गोली मार दी जानी चाहिए।’ (नवभारत टाइम्स)