बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को पीड़िता से माफ़ी मांगने को कहा

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बुलंदशहर गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को पीड़िता से माफी मांगे का निर्देश देते हुए कहा कि आजम खान इस मामले में बयानबाजी करने के लिए माफीनामा दाखिल करें.

दरअसल आजम खान ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले को एक राजनितिक साजिश बताया था. कोर्ट ने आजम खान को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बलात्कार जैसे अपराधों पर नेताओं का गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी करना ठीक नहीं है. मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिसंबर को आजम के माफीनामे पर विचार किया जाएगा.

कोर्ट ने आगे कहा, ‘कोर्ट मानता है कि ऐसे बयानों को लेकर कानून में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही किसी को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे मामलों में पीडिता मुआवजे की मांग कर सकती है.’
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान से कोई भी व्यक्ति मानहानि का केस दाखिल कर सकता है लेकिन रेप केस में पीडिता जनहित के तहत भी कोर्ट आ सकती है. ये भडकाऊ भाषण का मामला नहीं है, ये रेप पीडिता के सम्मान और लंबित जांच पर सवाल है.
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