सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद मामले में BJP नेता सुब्रमण्यन स्वामी की रोजाना सुनवाई की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया हैं. अदालत अगले सप्ताह इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की बेंच ने स्वामी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी याचिका को अगले सप्ताह के लिये सूचीबद्ध करने का आदेश दिया. स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि अयोध्या विवाद से संबंधित मामले में पहले ही उन्हें पक्षकार बना चुके हैं. और यह मामला साढ़े पांच साल से भी अधिक समय से लंबित है, इसलिए अब इसकी रोजाना सुनवाई होनी चाहिए.
इसके अलावा स्वामी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि इस्लामिक देशों में प्रचलित परंपराओं के अनुसार सड़क निर्माण सहित विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए मस्जिद को अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकता है जबकि एक बार मंदिर का निर्माण हो जाये तो उसे हाथ भी नहीं लगाया जा सकता है.
साथ ही स्वामी ने विवादित स्थल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 30 सितंबर, 2010 को सुनाए गए फैसले को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया.