औरंगाबाद हथियार केस में अबु जुंदाल सहित 7 दोषियों को उम्र क़ैद

मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट ने 2006 के औरंगबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल समेत सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश श्रीकांत अनेकर ने अबु जंदाल के अलावा अन्य छह अभियुक्तों मोहम्मद आमिर शेख, बिलाल अहमद, सैयद आकिफ, अफरोज खान, मोहम्मद असलम कश्मीरी और फैजल उताउर रहमान जिसे 11 जुलाई 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा सुनाई गई है.

मामले के 22 आरोपियों में से आठ को अदालत ने पिछले सप्ताह दोषमुक्त कर दिया था, जबकि दो अन्य के खिलाफ अलग से मुकदमा चलेगा क्योंकि उनमें से एक सरकारी गवाह बनने के बाद मुकर गया, जबकि दूसरा आरोपी फरार है.

गौरतलब रहें कि महाराष्ट्र एटीएस ने आठ मई 2006 को औरंगाबाद के चंदवाड़-मनमाड हाइवे पर दो गाड़ियों का पीछा कर तीन लोगों को गिरफ़्तार किया था. इन गाड़ियों से 30 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 राइफ़ल्स, 3,200 राउंड बुलेट्स और कई अन्य हथियार बरामद किए गए थे.

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