फ्रासं की सरकार ने नकाब पहनने पर सज़ा मुकऱर कर दी है और नकाब पहनना जुर्म घोषित कर रखा है. नकाब पहनने पर सज़ा पाने वाली पहली महिला हिन्द अह्मास होंगी.
फ्रांस की अदालत ने 32 वर्षीय हिन्द अह्मास को पहले ऐसे माहौल में भेजने का फैसला किया था जिसमे रह कर वह फ्रांस की तहज़ीब सीख सके जिसको हिन्द ने ठुकरा दिया, जिसके बाद अदालत ने उनको जेल भेजने का फैसला सुनाया.
कोर्ट ने हिन्द को दोषी करार देते हुए कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट से बहार कर दिया क्योकि उन्होंने उस वक़्त भी नक़ाब पहना हुआ था. कोर्ट ने सजा में अह्मास को दो साल जेल और 3 लाख रूपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है वही हिन्द अह्मास ने इस फैसले के खिलाफ यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स में अपील करने की बात कही हैं.
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